GK TRICKS – भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद
Written by pushpendra |
Gk trick – भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद (articles related to vice president of India)
भारतीय गणतंत्र का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 में यह उपबंध हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का पद कार्यपालिका का भाग है परंतु राज्य सभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है। इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग-अलग और पृथक पद धारण करता है।
दोहरी भूमिका
उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। विश्व के लोकतांत्रिक संविधान वाले अन्य देशों में इसके ठीक समतुल्य कोई पद विद्यमान नहीं है। राष्ट्रमंडल देशों की अन्य संसदीय शासन प्रणालियों में या आयरलैंड में ऐसा कोई पद नहीं है।
विश्व के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों में संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ही एकमात्र ऐसा संविधान है जो ऐसे पद का उपबंध करता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमरीका में उपराष्ट्रपति के पद के समरूप है लेकिन यह इस स्पष्ट कारण के चलते संयुक्त राज्य अमरीका में उपराष्ट्रपति के पद के बिल्कुल समान नहीं है कि अमरीका में राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है न कि भारत की तरह संसदीय शासन प्रणाली। और फिर भी भारत के संविधान निर्माताओं ने मूलत: ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हुए अमरीकी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया और संयुक्त राज्य अमरीका के उपराष्ट्रपति के समान इस पर का उपबंध किया। भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन की अध्यक्षता करेगा और कतिपय आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार, भारत के उपराष्ट्रपति को दोहरी सौंपी गई है, कार्यपालिका के दूसरे मुख्यिा के रूप में और संसद के उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दोहरी भूमिका सौंपी गई है।