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Gk Trick – अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं

नमस्कार दोस्तों,
अपना कीमती समय देकर हमारी पोस्ट पढ़ने के लिए आपका शुक्रिया…! उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और हमारे द्वारा दिया गया gk trick आपको फायदेमंद साबित हो रहा होगा! दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं जिनमें स्वतंत्रता दी गई होती है और अनुच्छेद ( आर्टिकल) पूछ लिया जाता है। तो आज हम आपको जो ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं आप उससे याद रख पाएंगे कि कौन सी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है । इससे पहले हम आपके लिए और भी अलग अलग टॉपिक पर ट्रिक लेकर आ चुके हैं । उम्मीद है आपने पढ़ ली होगी और पसंद भी आईं होगी ! अगर नहीं पढ़ी है तो आप नीचे All Gk Tricks पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं!  आज हम  विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता और उनके अनुच्छेद को याद करेंगे । वो भी बिल्कुल आसानी से! स्वतंत्रता और उनके अनुच्छेद से पहले हम थोड़ा भारतीय संविधान में दी गई स्वतंत्रता  के बारे में जान लेते हैं ।
 

भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में:-
 
भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के विचार – अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता निर्धारित करना है। इसलिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 – 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। जिसमें देश के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन के अनुसार कोई भी कार्य कर सके, परन्तु वह कार्य गैरक़ानूनी और असंवैधानिक नहीं हो और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए।
 
इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अत्यंत आवश्यक है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई थीं, और इनमें से 6 वी स्वतंत्रता “सम्पत्ति की स्वतंत्रता” थी, जिसे भारतीय संविधान के 44 वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ – साथ “संपत्ति की स्वतंत्रता” भी समाप्त कर दी गई है, किन्तु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है, संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ‘अ’ में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, जो कि निम्न हैं
 
•भाषण ( बोलने ) एवम् विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19A)
 
•शांति पूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सम्मलेन की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19B )
 
 •संघ बनाने की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19C )
 
•देश में किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19D )
 
•देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19E )
 
•कोई भी व्यापार या  व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता ( अनुच्छेद – 19G )
 

तो चलिए शुरू करते है।

Gk Trick – अनुच्छेद 19 में दी गई 6 तरह की स्वतंत्रताएं

Gk Trick – बोल सभा में संघ बनाकर, आने जाने, बसने और व्यापार की आजादी दो
Explanation
Trick word अनुच्छेद
स्वतंत्रता
बोल 19(A) बोलने की स्वतंत्रता
सभा 19(B) सभा की स्वतंत्रता
संघ 19(C) संघ बनाने की आजादी
आने जाने 19 (D) पूरे देश में आने जाने की आजादी
बसने 19 (E) पूरे देश में बसने की/ रहने की आजादी
व्यापार 19 (G) कोई भी व्यापार एवम् जीविका की आजादी
Note – मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था अब सिर्फ 6 है! संपत्ति का अधिकार ( अनुच्छेद 19(F) को 44 वां संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है!
 
तो दोस्तों है ना बिल्कुल आसान।
 

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